International Anti-Corruption Day 2023: भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़े मामलों की कहां कर सकते हैं शिकायत? यहां जानिए
हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है. आइए आपको बताते हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़े मामलों की शिकायत करनी हो तो कहां कर सकते हैं-
हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (International Anti-Corruption Day) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है. इस दिन तमाम जगहों पर कार्यक्रमों के जरिए लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस समस्या से निपटने के तरीके बताए जाते हैं. ये दिन भ्रष्टाचार को रोकने और समाज में ईमानदारी और न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. आइए इस मौके पर आपको बताते हैं कि अगर आपको भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़े मामलों की शिकायत करनी हो तो कहां कर सकते हैं-
भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत कहां करें
भारत में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार होता है या उससे रिश्वत वगैरह की मांग की जाती है, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे. कहां इस मामले की शिकायत लेकर जाए. ऐसे में तमाम लोग तो सबकुछ सहने के बाद चुप्पी साधकर बैठ जाते हैं और इससे भ्रष्टाचार करने वाले के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो आप इस मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
इसके लिए हमारे देश में भष्ट्राचार के खिलाफ लड़ने के लिए राज्यवर एजेंसियों और ब्यूरो का गठन किया गया है. कई राज्यों में एंटी-करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है. इन विभागों में ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है जिन्हें इस तरह के मुद्दों से निपटने की विशेषज्ञता हासिल है. आप यहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत कर सकते हैं.
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इसके अलावा आप केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी इस मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023 पते पर पत्र लिखकर आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. वहीं 011- 24600200 पर कॉल कर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा 011- 24651010 या 24651186 पर फैक्स भी कर सकते हैं.
क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बना था. केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है अथवा करवा सकता है. केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग, सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग, नेशनल बैंक और बीमा कंपनियां आदि इसके जांच के दायरे में शामिल है. अगर जांच में दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए 1 साल से 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इसमें भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाली की सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है.
भारत में भ्रष्टाचार को लेकर उठाए गए ये कदम
भारत में भ्रष्टाचार को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण कदम शामिल हैं जैसे-
- डिजिटली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग
- आंतरिक और बाह्य जांच एजेंसियों के गठन
- भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई
- लोकतंत्र की स्थापना और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना
09:44 AM IST